..तो छावनी परिषद बैठक में हुआ था रानीखेत -चौबटिया मोटर मार्ग बंद करने का निर्णय,सीईओ ने कहा निजी वाहनों के लिए खुला है मार्ग

रानीखेत– रानीखेत -मालरोड-चौबटिया मोटर मार्ग को वाहनों की आवा-जाही के लिए बंद किए जाने के मामले में छावनी परिषद ने स्पष्ट किया है कि उक्त मार्ग पूर्णतया बंद नहीं किया गया है अपितु निजी वाहनों के लिए खुला है,केवल भारी व्यवसायिक वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं।
छावनी नगर में रानीखेत -मालरोड-चौबटिया मोटर मार्ग को वाहनों की आवा-जाही का मामला पिछले कुछ माह से नागरिकों के बीच नाराज़गी का कारण रहा था ।सैन्य क्षेत्र होने के कारण नागरिक दबी जुबान में अपनी नाराज़गी जता रहे थे। इस मामले में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एडवोकेट विजय प्रकाश पाण्डे ने शिकायती पत्र लिखकर उपर्युक्त मोटर मार्ग को बंद करने का कारण जानना चाहा था। एडवोकेट विजय प्रकाश पाण्डे को छावनी परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी कुनाल रोहिला द्वारा भेजे पत्र में बताया गया है कि उपर्युक्त मोटर मार्ग केवल भारी व्यवसायिक वाहनों हेतु प्रतिबंधित किया गया है। स्कूल बसों तथा छोटे निजी वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने ज़वाब में स्पष्ट किया गया है कि रानीखेत –चौबटिया मोटर मार्ग सर्वे संख्या 348 ‘ए-1’ वर्गीकृत सेना स्वामित्व वाली भूमि में स्थित है।इस मामले को अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा 30दिसम्बर 2024को छावनी परिषद की बैठक में रखा गया था। जिसमें कहा गया था कि मालरोड क्षेत्र में भारी मात्रा में यातायात देखा जा रहा है। जिसमें हल्के भारी वाणिज्यिक वाहन और तेज गति से चलने वाले दुपहिया वाहन शामिल हैं जिसकारण सैनिकों को प्रशिक्षण में बाधा आ रही है और पैदल चलने वाले और बच्चों के लिए भी खतरनाक स्थिति बन रही है। छावनी अध्यक्ष के सुझाव पर छावनी परिषद बैठक स्कूल बसों को छोड़कर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने, उक्त मार्ग पर व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश सुबह छह से सात बजे तक और शाम चार से पांच बजे तक निर्धारित करने पर सहमति प्रदान की गई।

