शराब की दुकान खुली नहीं, आबकारी विभाग ने जारी की शराब, मगर देवलीखेत नहीं पहुंची,..तो क्या रास्ते में लग गई ठिकाने??

रानीखेत-देवलीखेत में नई शराब की दुकान के विरोध के चलते शराब की दुकान भौतिक रूप से संचालित नहीं हो सकी है लेकिन आबकारी विभाग द्वारा जारी एफएल- 36 पास के जरिए जो देवलीखेत शराब भेजी गई वह शराब गंतव्य स्थल तक आई ही नहीं। शराब विरोधी आंदोलन से जुड़े युवा सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार आर्या ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग द्वारा निर्गत शराब का स्टॉक रास्ते में ही कहीं अवैध रूप से ठिकाने लगा दिया गया।
हिमांशु कुमार आर्या ने इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजा है जिसमें अनुज्ञा पी के विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि आबकारी विभाग द्वारा जारी एफएल -365 पास जोकि 6 अप्रैल 2025 को शाम 5:00 बजे जारी किया गया था जिसकी वैधता 7 अप्रैल2025 की रात्रि 10:00 बजे तक थी, के द्वार एफ एल- जालली से एफएल- देवली खेत के लिए शराब वाहन संख्या यूके 20 सीए 0059 द्वारा स्थानांतरित की जानी थी, लेकिन जब देवलीखेत में शराब की दुकान के विरोध में चल रहे आंदोलन की चलते कथित नवसृजित मदिरा की दुकान भौतिक रूप से कहीं मौजूद ही नहीं है और न ही एफएल जालली से एफएल -देवलीखेत को भेजी गई शराब गतंव्य स्थल तक नहीं पहुंची और बिक्री वाली दुकान से उक्त शराब की बिक्री हुई ही नहीं , ऐसे में आशंका है कि उक्त दुकान के अनुज्ञापी द्वारा मदिरा दुकान में न लेकर कहीं अवैध रूप से बेच दी गई है जो कि आबकारी अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
हिमांशु कुमार आर्या ने जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध किया है कि है अनुज्ञापी के विरुद्ध उक्त अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी है अगर विभाग इस शिकायत का संज्ञान नहीं लेता तो स्थानीय जनताअनुज्ञापी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होगी।
