उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए जारी की गाइड लाइन
सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर और उसमें बच्चों के संक्रमित होने की आशंकाओं को देखते हुए विशेष एसओपी जारी की है। इसके तहत चिकित्सालयों में बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के अलावा उनके उपचार के व्यापक प्रबंध करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।
एसओपी में कहा गया है कि हर जिले के सरकारी चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में आक्सीजन बेड,आईसीयू व वेंटीलेटरों का इंतजाम किया जाए। यदि किन्ही कारणों से यह संभव नहीं हो पा रहा है तो नजदीकी मेडिकल कालेज से यह व्यवस्था बनाई जाए। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 1 लेबल का कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। हर 1 लेबल के कोविड केयर सेंटर में दस बेडों की व्यवस्था होनी चाहिए। हर जिले में किसी अन्य बीमारी से पीढ़ित 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की सूची अभ्ीा से तैयार कर ली जाए ताकि कोरोना की तीसरी लहर के समय उनकी निगरानी भी की जा सके।
एसओपी में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे आक्सीजन सिलेंडरों के अलावा यदि जिलों में और भी सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें अभी से क्रय कर लिया जाए। हर डीसीएच और मेडिकल कालेज में आक्सीजन स्टोरेज टैंक की व्यवस्था की जाए जिनकी क्षमता कम से कम एक हजार लीटर प्रति मिनट होनी चाहिए।
उपर्युक्त विषयक विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों एवं मेडिकल एक्सपर्ट की राय के अनुसार कोबिड-19 महामारी की सम्भावित तीसरी लहर की रोकथाम की तैयारियों के दृष्टिगत उत्त राज्य में आवश्यक तैयारियां समयान्तर्गत पूर्ण की जानी आवश्यक हो गयी है।
2- अतएव उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का राज्य स्तर एवं जनपद स्तर से समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें (क) ० (शून्य) से 18 आयुवर्ग के मरीजों के लिए समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कोविड केयर सेन्टर के रूप में चिन्हित करते हुए आक्सीजन बैंड व •आई०सी०यू० / एच०डी०यू० बैडों की उपलब्धता करना
2 लहर के दृष्टिगत परिस्थितिनुसार समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लेवल 01 कोविड केयर सेन्टर के रूप में नामित होंगे। प्रत्येक लेवल-01,
कोविड केयर सेन्टर (10 बैड) पर आवश्यकीय उपकरण, सामग्री व औषधियों की उपलब्धता संलग्नक-2 के अनुसार सुनिश्चित करें।
3- जनपद स्तर पर 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे, जो पहले से किसी अन्य रोग (Comorbidity) से ग्रसित हो, उनका Line Listing किया जाये तथा उन्हें निगरानी में रखते हुये उनका आवश्यकतानुसार उपचार ससमय किया जाये।
(ख) आक्सीजन सैलेण्डर एवं आक्सीजन स्टोरेज टैंक की व्यवस्था
1- भारत सरकार एवं अन्य माध्यम से प्राप्त हो रहे आक्सीजन सैलेण्डर के अतिरिक्त अपेक्षित संख्या में आक्सीजन सिलेण्डर महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
2- डी०सी०एच० एवं मेडिकल कॉलेज स्तर के चिकित्सालयों में आक्सीजन स्टोरेज टैंक की व्यवस्था रखी जाये, जिनकी क्षमता कम से कम 1000 लीटर / मिनट हो ।
(ग) बाल रोग चिकित्सक एवं बाल रोग विभाग में कार्यरत स्टाफ नसों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण
1- बाल रोग चिकित्सकों एवं बाल रोग विभाग में कार्यरत स्टाफ नसों के रिक्त पदों को पूर्ण रूप से भर लिया जाये एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में मानकानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, यदि तत्काल भर्ती सम्भव न हो तो संविदा / आउटसोर्स एवं प्राईवेट सेक्टर के बाल रोग विशेषज्ञों की मदद ली जाय।
2- समस्त बाल रोग विषेशशों, स्टाफ नर्सों फिजीशयन एवं जनरल ड्यूटी मेडिकल अधिकारियों को कोविड- 19 रोग से सम्बन्धित शिशु एवं बाल रोग देखभाल एवं क्लीनकल प्रोटोकॉल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।
3 मानव संसाधन की क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए निजी क्षेत्रों के बाल रोग विशेषज्ञों जिनके पास रोगी को भर्ती करने की सुविधा है उनका सहयोग लिया जाये व जिनके द्वारा सिर्फ ओ०पी०डी० में रोगी देखे जा रहे है उनका सहयोग राजकीय चिकित्सा संस्थानों में लिया जाये।
4- उत्तराखण्ड के राजकीय चिकित्सालयों तथा कोविड केयर सेन्टरों में उक्त परियोजन हेतु बाल रोग विशेषज्ञों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानकानुसार नियत वेतनमान प्रदान करते हुए आउटसोर्स (संविदा) के आधार पर District Health Society के माध्यम से तैनात किया जाये।
(घ) मल्टी विटामिन एवं जिंक का सप्लीमेन्टेशन सूक्ष्म पोषक तत्व (Micro nutrients) का वितरण
1- कोविड 19 संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव हेतु समयान्तर्गत 0-18 आयुवर्ग आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाये जाने के लिये स्टेट टास्क फोर्स की संस्तुति पर मल्टी विटामिन एवं जिंक का सप्लीमेन्टेशन सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients) प्रदान किया जाना है, जिसकी गणना भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विगत 02 माह में कुल संक्रमित मरीजों का अनुमानित 12 प्रतिशत बच्चों के संक्रमित होने की सम्भावना के दृष्टिगत की जाये सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients) जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक एवं सेलिनियम आदि का जनपदवार विवरण संलग्नक-3 पर है।
2- उपरोक्त सप्लीमेन्टेशन के क्रय हेतु दर अनुबन्ध महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जायेगा जिसके क्रम में निर्धारित दरों पर समस्त जनपदों द्वारा सप्लीमेन्टेशन अपने-अपने स्तर से क्रय कर वितरित किया जायेगा।
3- जिंक, सैलिनियम एवं ओमेगा-03 सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients) के बाजार में उपलब्धता के आधार पर दर अनुबन्ध महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जनपदों को पृथक से प्रदान किया जायेगा।
4- प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों तथा निर्धारित कोविड केयर सेन्टरों में भारत सरकार एवं स्टेट टास्क फोर्स के दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों की दवाईयां जैसे- अमोक्सीसिलिन सीरप / टेबलेट, पैरासीटामोल सीरप / टेबलेट, सिट्रीजिन सीरप / टेबलेट, प्रेडनिसोलोन सीरप / टेबलेट एवं ओ०आर०एस० आदि की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाये।
5 वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों के बन्द होने के कारण अभियान के रूप में अतिरिक्त पोषाहार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा कय एवं पैकेजिंग कर लाभार्थियों को वितरित किया जाये। इस कार्य हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा शासनादेश पृथक से जारी किया जायेगा। जनपदवार कुपोषित बच्चों की संख्या संलग्नक-4 पर है।
6- राज्य में संचालित समस्त उपकेन्दों (Sub Centre) में 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों हेतु दवाओं का भण्डारण किये जाने हेतु डिपो के रूप में प्रयोग किया जाये तथा उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों/गांवों में बच्चों की निगरानी करते हुये आवश्यकतानुसार दवाओं का वितरण आशा कार्यकत्री एवं ए०एन०एम० के माध्यम से किया जा सके। गांवों से बच्चों के संदर्भन ( Referal) की दशा में ग्राम प्रधान एवं ए०एन०एम० आपसी समन्वय स्थापित करते हुये बच्चों को अभिहीत (Designated) कोविड केयर सेन्टर में रेफर किया जाये।
(ड) कोविड 19 की जाँच सुविधा
1- चिन्हित राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में रेपिड एन्टीजन टैस्ट किये जाने की सुविधा उपलब्ध की जाये व अनिवार्य रूप से टैस्ट की रिपोर्टिंग आई०सी०एम०आर० पोर्टल पर की जाये।
2- कोविड 19 जांच में बच्चों की जांच प्रतिशत को बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें।
3 राज्य के अन्तर्गत कार्यरत समस्त ऐसे निजी चिकित्सालय जहां बाल रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा वहां 0 से 18 आयुवर्ग के बच्चों को उपचार प्रदान किया जा रहा है, उन चिकित्सालयों में 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का कोविड-19 की निगरानी (सर्विलेंस) किये जाने हेतु Rapid Antigen Test जांच किये जाने हेतु अधिकृत किया जाय।
(च) सामग्री एवं उपकरणों का क्रय
1- उपरोक्त वर्णित औषधियों, सामग्री, टेस्टिंग सामग्री एवं उपकरणों का क्रय एस०डी०एफ० धनराशि से किया जाये व अन्य वस्तु एवं सामग्री जो एस०डी०आर०एफ० धनराशि से अनुमन्य न हो उनका क्रय एवं भुगतान मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाये। (छ) एम्बुलेंसेस का आरक्षित किया जाना
1- राज्य में संचालित कुल 108 एम्बुलेंसेस का 20% उक्त रोगियों के रेफरल हेतु आरक्षित रखे जाये प्रति एम्बुलेंस आवश्यक उपकरण एवं औषधियां संलग्नक-5 के अनुसार क्रय किया जाये।
2- उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद अपने स्तर से आवश्यकता एवं कोविड-19 परिस्थिति के दृष्टिगत अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सकता है। 3- 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता का प्राथमिकता से कोविड-19
टीकाकरण किया जाय।
(ज) होम आईसोलेशन ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ लिंक किया जाना
1- हल्के लक्षण वाले रोगियों को होम आईसोलेशन में ही उपचार प्रदान किया जाये व निरन्तर उनके स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की जाये। ऐसे रोगियों में किसी भी प्रकार के गम्भीर लक्षण होने पर शीघ्र ही उन्हें कोविड चिकित्सा
इकाई में संदर्भित किया जाये। 2 ग्राम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ लिंक किया जाये।(झ) कोविड एप्रोपिएट विछेवियर का अनुपालन –
1- मास्क पहनने के नियमों का उल्लंघन एवं कोविड एप्रोपिएट विहेवियर का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से कोविड-19 सैम्पल जांच की जाये।
2- कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाव हेतु आम जनमानस में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। (ञ) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं राज्य सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट
कमेटी की द्वारा दिए गए सुझावों का अनुसरण करना 1- भारत सरकार द्वारा कोविड 19 की सम्भावित तीसरी लहर से बचाव एवं उपचार
हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाये।
2- शासन के आदेश संख्या 425 / पीएस / सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य / 2021 / दिनांक 3 जून 2021 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को निर्गत किया गया है उक्त सुझावों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
3 उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर इस संबंध में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा यदि भविष्य में कोई सुझाव / उपचार प्रबंधन संबंधी निर्देश निर्गत किए जाते हैं तो उनका भी कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।