उच्च न्यायालय ने ऋषि गंगा ,विष्णुगाड़ पावर प्रोजेक्ट बंद करने की याचिका खारिज की
नैनीतालः उच्च न्यायालय ने रैणी गांव के पास ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और विष्णुगाड़ पावर प्रोजेक्ट को बंद कराने को लेकर दाखिल एक याचिका को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं मुख्य न्यायाधीश ने संग्राम सिंह सहित अन्य पांच याचिकाकर्ताओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष रैणी -तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से आपदा आई थी जिसमें प्रोजेक्ट में फंसने से कई लोगों की जान चली गई थी।इस क्रम में संग्राम सिंह और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर ऋषिगंगा और विष्णुगाड़ पावर प्रोजेक्ट बंद करने की मांग की थी यह भी मांग की थी कि न्यायालय पर्यावरण विभागों से मिली अनुमति को भी निरस्त करे।साथ ही मांग थी कि पावर प्रोजेक्ट से रैणी गांव को खतरे के मद्देनजर गांव को विस्थापित किया जाए।प्रोजेक्ट को पर्यावरण और पहाड़ के लिए खतरा बताया गया था।
मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को रद्द करते हुए संग्राम सिंह सहित अन्य पांच याचिकाकर्ताओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने की धनराशि को अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि ये महत्पूर्ण प्रोजेक्ट हैं और इनको ऐसे ही बंद नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि ये बातें कहने के लिए कोई आधार होना चाहिए था।न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के सामाजिक कार्यकर्ता होने पर भी सवाल उठाया।