जिलाधिकारी ने दिए असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराने के निर्देश

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अल्मोडा़:-संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय अनुश्रण समिति की बैठक जिलाधिकारी वन्दना सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्य सचिव/सहायक श्रमायुक्त उमेश चन्द्र राय ने समिति की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में कुल श्रमबल में 93 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों का है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने हेतु उनका डाटाबेस तैयार किया जाना है।                              

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उन्होंने बताया कि 15 हजार से कम आय वाले ऐसे श्रमिक जिनकी आयु 14 वर्ष हो चुकी है तथा जो पीएफ, ईएसआई, ग्रेज्यूटी, कर्मचारी प्रतिकर एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते है वे असंगठित कर्मकार की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अलावा 10 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान भी असंगठित कर्मकार के रूप में शामिल होंगे।                                 सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि इसमें मनरेगा, आशा, भोजनमाता, ऑगनबाड़ी, रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू श्रमिक, मत्स्य पालक, कृषि कर्मकार, छोटे दुकानदार आदि सम्मलित है। इस हेतु कामन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) को पंजीकरण के रूप में चिन्ह्ति किया गया है। इसके अलावा कर्मकार स्वयं ई-श्रम पोर्टल पर भी पंजीकरण हेतु मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता होना अनिवार्य है।
     बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों को उनके विभाग के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस शीघ्र तैयार कर पंजीकरण कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने सहायक श्रमायुक्त को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिये। बैठक में सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।