नैनीताल आ रहे हैं,तो क्या लेकर आएं,जान लें

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सप्ताहांत में अगर आप नैनीताल घूमने आ रहे हैं, तो जिला प्रशासन द्वारा लागू किए नियमों को एक बार जरूर जान लें अन्यथा यहां पहुंचकर फजीहत हो सकती है। पिछले हफ्तों में यहां उमडे़ सैलानियों ने कोविड गाइड लाइन की अनदेखी की उससे उच्च न्यायालय के संञान लेने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है।

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इस संबंध में शासन से गत 7 जुलाई को जारी आदेशों के क्रम में शुक्रवार को नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी इस सप्ताहांत पर नैनीताल मुख्यालय आने वाले सैलानियों के लिए तीन शर्तें लगा दी हैं। डीएम की ओर से जारी आदेशों के अनुसार केवल उन्हीं सैलानियों को नैनीताल आने दिया जाएगा जिन्होंने देहरादून सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया होगा। उनके पास 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट होगी। साथ ही उन्हें नैनीताल में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। यह आदेश आगामी 12 जुलाई की सुबह 8 बजे तक प्रभावी होंगे। आदेशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, उत्तराखंड कोविड-19 महामारी नियम-2020 तथा भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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