उच्च न्यायालय ने सरकार को दिए निर्देश- 20 अक्टूबर तक 451 शिक्षक पदों पर करें भर्ती

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को 20 अक्टूबर तक प्राथमिक शिक्षकों के  451 पदों के लिये जल्द ही नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये हैं। यह भर्ती 2245 पदों की भर्ती प्रक्रिया से अलग होगी।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार की डबल बैंच ने समाजसेवी अनु पंत की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को ये निर्देश जारी किए हैं। 

यह भी पढ़ें 👉  अल्मोडा़ जनपद‌ में‌ बारिश की संभावना के चलते कल 4जुलाई को भी विद्यालयों में रहेगाअवकाश

शिक्षा सचिव राधिका झा आज अदालत में पेश हुई। उन्होंने अदालत को बताया कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करना मुश्किल है। कोरोना महामारी के लंबे अवकाश के बाद प्रदेश में स्कूल खुल गये हैं। विधानसभा चुनावों के चलते कुछ ही महीनों बाद प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाना उचित नहीं है। 

यह भी पढ़ें 👉  मानसून सीजन की पहली बारिश ने रानीखेत चिकित्सालय के सीएम एस कार्यालय को किया पानी-पानी, संयुक्त मजिस्ट्रेट ने मौके पर किया निरीक्षण (देखें वीडियो)

शिक्षा सचिव की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि प्रदेश में शिक्षकों के 451 पद रिक्त हैं। सरकार आने वाले समय में इन पदों को भरने के लिये प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसके बाद अदालत ने सरकार को इन पदों को भरने के लिये 20अक्टूबर तक प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। 
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से दिसंबर, 2020 में प्राथमिक शिक्षकों के 2248 पदों को भरने के लिये भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गयी है लेकिन कोरोना महामारी के चलते सीटीईटी का परीक्षा परिणाम देर से आने वाले हजारों  छात्र भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो गये हैं। इसमें वही छात्र शामिल हो सकते हैं जिनके पास दिसंबर, 2020 से पहले का सीटीईटी का प्रमाण पत्र है।