डीएम वंदना सिंह की अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही,प्लांट सील किए,अर्थदंड लगाया

ख़बर शेयर करें -

अल्मोड़ा 08 दिसम्बर -जनपद में चलाये जा रहे अवैध स्टोन क्रेशर प्लान्टों को सीज करने के साथ ही अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डार के निस्तारण के तहत जिलाधिकारी वन्दना सिंह द्वारा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए अर्थ दण्ड वसूला गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि मॉ0 भगवती कन्स्ट्रकशन कम्पनी, नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा उप खनिज का भण्डारण किया गया है जो उत्तराखण्ड स्टोनक्रेशन स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्ओन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराजईजर प्लान्ट, हॉटमिक्सप्लान्ट एवं रेडीमिक्स प्लान्ट अनुज्ञानीति 2020 में दिये गये प्राविधानों के तहत मोबाईल स्ओन क्रेशर प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्ति किये बिना प्लान्ट स्ािल में भण्डारण कर खनिज नियमावली का उल्लघंन किया गया है जो नियमों के तहत दण्डनीय अपराध है।
                               जिलाधिकारी ने बताया कि उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा द्वारा जॉचोपरान्त उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर अवैध भण्डारणकर्ता द्वारा बिना अनुमति के निर्मित किए जा रहे मोबाईल स्ओन क्रेशन के निर्माण स्थल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए प्लान्ट को सीज किये जाने के साथ ही रू0 40,60,156.00 रू0 (चालीस लाख साठहजार एक सौछप्पन रू0) का अर्थ दण्ड आरोपित किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध भण्डारणकर्ता को उक्त अर्थ दण्ड को 30 दिन के भीतर जमा कराते हुए चालान की मूलप्रति उनके कार्यालय तथा उपजिलाधिकारी जैंती/भनोली एवं उप निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा को छायाप्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।
                           जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम धारी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 24 मी0 स्अील गार्डर पुल का निर्माण कार्य में प्रयोग किये गये पत्थर, रेता आदि उपयोग में लाये जाने के सापेक्ष जमा की गयी रायल्अी ठेकेदार पृथ्वीराज सिंह मटेला निवासी ढुंगाधारा, पोखरखाली, अल्मोड़ा द्वारा रायल्टी सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अवैध खननकर्ता ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के पत्थरों का प्रयोग सड़क निर्माण व पुल निर्माण हेतु किये जाने पर उत्तराखण्ड उप खनिज नियमावली के तहत दण्डनीय अपराध अधिरूपित करते हुए पृथ्वीराज सिंह मटेला को रू0 2,29,175.00 (दो लाख उनतीस हजार एक सौ पिचहत्तर रू0)का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुए 30 दिन के भीतर जमा करते हुए चालान की मूलप्रति उनके कार्यालय तथा चालान की छायाप्रति उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा एवं उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारित अवधि के अन्दर अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं कराये जाने पर उपजिलाधिकारी भिकियासैंण/सदर तथा उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा द्वारा नियमानुसार धनराशि को भू-राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि अरूण कुमार पपनोई निवासी ग्राम कैहड़ गॉव स्याल्दे को बिना अनुमति के 05 घन मी0 पत्थरों का अवैध भण्डारण करने तथा बिना अनुमति के पत्थरों को भवन निर्माण में प्रयोग किये जाने के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज नियमावली के तहत रू0 2,04,862.50 (दो लाख चार हजार आठ सौ बासठ रूपये पचास पैसे) का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुए 30 दिन के भीतर जमा करते हुए चालान की मूलप्रति उनके कार्यालय तथा चालान की छायाप्रति उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा एवं उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारित अवधि के अन्दर अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं कराये जाने पर उपजिलाधिकारी भिकियासैंण तथा उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा द्वारा नियमानुसार धनराशि को भू-राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा।
                                जिलाधिकारी ने बताया कि पीएमजीएसवाई द्वारा नव निर्माणाधीन दाड़िमखोला सेसकनिया कोट मोटर मार्ग निर्माण में लगे जेसीबी मशीन से रास्ते का मलबा हटाते हुए रास्ते को चौड़ा करते हुए भूमि काट ली गयी थी। इस सड़क निर्माण करने में कुल 250 घन मी0 मिट्टी का अवैध खनन किया गया है खनन किये गये भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही ंहुआ है।उन्होंने बताया कि अवैध खनन/सड़क निर्माण में 08 से 10 हरे चीड़ के पेड़ों को भी काटकर नुकसान पहुॅचाया गया है। तहसीलदार सोमेश्वर द्वारा 14 व्यक्तियों को खनन अधिनियम के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उन्होंने बताया कि अवैध सड़क कटान/खनन में ग्राम सकनियाकोट अनुसूचित जाति बस्ती ग्राम भेलगाड़ की ओर जाने वाले सी0सी0 मार्ग के सापेक्ष 100 मी0 किया गया है जिससे लगभग 70 मी0 सीसी मार्ग को भी नुकसान हुआ है। इस प्रकार सड़क निर्माण करने में कुल 250 घन मी0 मिट्टी का अवैध खनन तथा चीड़ के 11 हरे पेड़ो ंका पातन भी किया गया है। सभी जॉच आख्याओं से स्पष्ट हुआ है कि अवैध खननकर्ताओं द्वारा बिना अनुमति के अवैध खनन कर सड़क का कटान किया गया है जो उत्तराखण्ड उप खनिज नियमावली के तहत दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया 14 अवैध खनन कर्ताओं के द्वारा ही बिना अनुमति के अवैध खनन कर सड़क का कटान किये जाने के कारण 13 अवैध खननकर्ताओं (01 मृतक को छोड़कर) रू0 3,37500.00 अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  रानीखेत:अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी नंबर देने पर ही मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर

                         जिलाधिकारी ने बताया कि 13 अवैध खनन कर्ताओ ंको 30 दिन के अन्दर निर्धारित धनराशि जमा कराते हुए चालान की उनके कार्यालय तथा चालान की छायाप्रति उपजिलाधिकारी सोमेश्वर/सदर अल्मोड़ा एवं उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारित अवधि के अन्दर अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं कराये जाने पर उपजिलाधिकारी सोमेश्वर/सदर तथा उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा द्वारा नियमानुसार धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल किया जाएगा।