उच्च न्यायालय ने समझी कास्तकारों की भावनाएं, उद्यान निदेशक को निदेशालय चौबटिया में बैठने को कहा:दीपक करगेती
रानीखेत: उद्यान बचाओ अभियान के संयोजक एवं सोशल एक्टिविस्ट दीपक करगेती ने ताड़ीखेत विकासखण्ड के बिल्लेख क्षेत्र के प्रगतिशील किसान गोपाल दत्त उप्रेती की जनहित याचिका को उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा स्वीकार कर उद्यान निदेशक को उद्यान निदेशक को निदेशालय चौबटिया में बैठने के आदेश के लिए उच्च न्यायालय का आभार जताया है।
यहां एक बयान में दीपक उप्रेती ने कहा किआज माननीय उच्च न्यायालय ने किसान पंडित गोपाल दत्त उप्रेती की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए निदेशक को निदेशालय चौबटिया में ही बैठने के आदेश कर दिए हैंऔर शेष भ्रष्टाचार की जांच को हमारी ही जनहित याचिका से सम्बद्ध कर दिया है।
उन्होंने कहा कि जहां सरकार ने आमरण अनशन के बाद भी किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखा,और सरकार रानीखेत क्षेत्र व राज्य के कृषकों की भावनाओं की उपेक्षा करती रही,वहीं उच्च न्यायालय ने आज दूसरी जनहित याचिका भी स्वीकार कर,हमारे हितों की रक्षा की है। रानीखेत से सरकार के जो जनप्रतिनिधि जनता के मध्य जाकर झूठ को पंख दे रहे थे उन्हें जनहित में कार्य करना चाहिए,इस प्रकार जनता को गुमराह कब तक कर पाओगे? श्री करगेती ने किसानों की आस्था पर ठोस निर्णय सुनाने के लिए उच्च न्यायालय का आभार जताया।