छावनियों की जनता से आपत्ति व सुझाव मांगने के बाद छावनी भूमि प्रशासन नियम में ये हुआ संशोधन,रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी की

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छावनी भूमि प्रशासन नियम 2021 में संशोधन के बाद अब केंद्र सरकार कभी भी श्रेणी ख-३ भूमि के मौजूदा अधिकारों को फ्री होल्ड करने के संबंध में नीति तैयार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छावनी अधिनियम 2006 (2006 का41)की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर केंद्रीय सरकार छावनी भूमि प्रशासन अधिनियम 2021 में संशोधन करते हुए नियमानुसार इसे छावनी भूमि प्रशासन संशोधन नियमावली 2022 नाम दिया है और इसे राजपत्र में प्रकाशित तारीख से प्रवृत्त माना गया है। इसमें छावनी भूमि प्रशासन नियम2021 में नियम 39 के बाद यह नियम सम्मिलित किया गया है कि”39क ,‌‌‌‌‌‌श्रेणी ख3भूमि को फ्री होल्ड में सम्मिलित करने संबंधी अधिकार –केंद्रीय सरकार कभी भी श्रेणी ख-३ भूमि के मौजूदा अधिकारों को फ्री होल्ड करने के संबंध में नीति तैयार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है।

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ज्ञातव्य है कि छावनी भूमि प्रशासन नियम 2021 में संशोधन करने‌के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक प्रारुप कतिपय नियमों के साथ‌ 24 जून 2022 को राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित किया था। जिसमें उन सभी नागरिकों से जो इससे प्रभावित हो सकते थे तीस दिवस के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।इन सुझावों और आपत्तियों पर विचारोपरांत उपरोक्त नियम बनाए गए ।

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