कोविड टेस्ट धोखाधडी़ मामले में हाई कोर्ट ने किसको दी राहत
हरिद्वार कुम्भ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी मामले में आज नैनीताल उच्च न्यायालय ने आरोपी पैथ फर्म मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को बड़ी राहत दी है।न्यायालय ने मैक्स कॉरपोरेट की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है।उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के आधार पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। न्यायालय ने मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को मामले में जाँच अधिकारी के सम्मुख 25 जून को पेश होने के निर्देश दिए।
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