अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 में 10दिसम्बर तक रात 9बजे से सुबह 6बजे तक छोटे- बड़े वाहनों का संचालन रहेगा प्रतिबंधित
अल्मोड़ा– जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी0 56 में हो रहे लगातार भू-स्खलन/सड़क धसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में दिनॉंक 26 नवम्बर, 2024 से दिनॉंक 10 दिसम्बर, 2024 की रात्रि 09ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक हल्के एवं भारी वाहनों के संचालन हेतु पूर्णतयः प्रतिबन्धित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस निर्देश में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी तथा आदेशों की अवेहलना को गम्भीरता से लिया जायेगा, प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित चौकी/थाना के प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस/क्रेन एवं अन्य आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन के प्रतिबन्धित अविध में यातायात की अपरिहार्यता हो तो क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।