महिला क्षैतिज आरक्षण पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की रोक पर उच्चतम न्यायालय ने दिया स्टे

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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिला क्षैतिज आरक्षण पर उच्च न्यायालय के रोक के आदेश पर स्टे दिया गया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि-

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“मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं।हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।”

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