जिला पंचायत अल्मोड़ा का कार्यकाल समाप्त, निवर्तमान अध्यक्ष होंगी प्रशासक, नीतिगत निर्णय लेने का नहीं होगा अधिकार
अल्मोड़ा, 02 दिसम्बर– जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना के क्रम में जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2019 के उपरान्त जिला पंचायत की प्रथम बैठक दिनॉंक 02 दिसम्बर, 2019 को सम्पादित होने के फलस्वरूप जिला पंचायत का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि दिनॉंक 01 दिसम्बर, 2024 को समाप्त हो गयी है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 130 की उपधारा 06 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत का कार्यकाल दिनॉंक 01 दिसम्बर, 2024 को समाप्त होने पर जिला पंचायत अल्मोड़ा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई जिला पंचायत के गठन तक जो भी पहले हो, जनपद अल्मोड़ा के निवर्तमान अध्यक्ष उमा सिंह को जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नियुक्त प्रशासक द्वारा समान्य रूटीन कार्यों का ही निर्वहन किया जायेगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिए जायेंगे।