कैदी की मौत के मामले में उच्च न्यायालय ने दिए पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश

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हल्द्वानी :- संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत के मामले को नैनीताल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने गंभीरता से लेते हुए कैदी की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं वहीं कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी नैनीताल समेत तत्कालीन सीओ सिटी हल्द्वानी के तत्काल स्थानांतरण के आदेश दिए हैं वही न्यायालय ने जेल के चार बंदी रक्षकों के तबादले भी जिले से बाहर करने के आदेश दिए हैं।

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उल्लेखनीय है कि कैदी प्रवेश कुमार को काशीपुर कुंडेश्वरी पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट समेत गाली गलौज के मामले में गिरफ्तार किया गया था । बीते 6 मार्च को हल्द्वानी जेल में उसकी मौत हो गई थी ।कैदी की मौत के मामले में सीजेएम नैनीताल द्वारा जेल के 4 बंदी रक्षकों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी करते हुए जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया था।

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एस एसपी नैनीताल


प्रवेश की मौत के बाद उसकी पत्नी भारती के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि जेल प्रशासन और बंदी रक्षकों के द्वारा उसके पति के साथ मारपीट की गई जिस वजह से उसकी मौत हो गई लिहाजा मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए ।आज मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कैदी की मौत को गंभीरता से लेते हुए मामले को सीबीआई को हस्तांतरित किया है।