बेरोजगारों को राहत,एलटी भर्ती में लगी रोक उच्च न्यायालय ने हटायी

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल:एलटी भर्ती पर लगी रोक नैनीताल उच्च न्यायालय ने हटा दी है। उच्च न्यायालय ने यूके एसएससी के एक्सपर्ट की राय को महत्व दिया।
उच्च न्यायालय ने हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग पर लगी रोक हटा दी।

यह भी पढ़ें 👉  अंडर 19 जिला लीग का मैच-मेहरा स्पोर्ट्स एकेडमी, अल्मोड़ा ने क्लब केआरसी को 7 विकेट से हराया

उच्च न्यायालय ने यूके एसएस एससी के एक्सपर्ट की राय को म सही माना। कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिल पाई है।
आपको बता दें कि कुछ सवालों को लेकर परीक्षार्थी उच्च न्यायालय गए थे।