एस आई आर प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के विरुद्ध झूठी एवं भ्रामक आपत्तियां प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन

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रानीखेत – एस आई आर प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के विरुद्ध लगाई गई आपत्तियों की निष्पक्ष जांच तथा जानबूझकर झूठी एवं भ्रामक आपत्तियां प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है,इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक मतदाताओं के नाम एवं पात्रता को लेकर आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं।रानीखेत कांग्रेस कमेटी का स्पष्ट मत है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम केवल राजनीतिक दुर्भावना, गलत सूचना, भ्रामक तथ्य अथवा बिना पर्याप्त सत्यापन के आधार पर मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए।

यह विषय इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण अथवा संशोधन तथा किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने अथवा हटाने के संबंध में जानबूझकर झूठा लिखित बयान अथवा घोषणा करना दंडनीय है। ऐसे मामले में कानून के अनुसार कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
ऐसे में रानीखेत कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि एस आई आर अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक आपत्ति की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं तथ्यात्मक जांच कराई जाए।किसी भी पात्र मतदाता का नाम केवल आपत्ति प्राप्त होने के आधार पर अथवा बिना पर्याप्त सत्यापन के मतदाता सूची से न हटाया जाए।प्रत्येक प्रभावित मतदाता को अपनी बात रखने तथा आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाए।जिन आपत्तियों के संबंध में आपत्तिकर्ताओं ने स्वयं गुमराह किए जाने की बात कही है, उनकी विशेष रूप से जांच कराई जाए।

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ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर झूठी, असत्य अथवा भ्रामक जानकारी देकर मतदाता का नाम हटाने के उद्देश्य से आपत्ति घोषणा प्रस्तुत की है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं,यदि किसी झूठी आपत्ति के पीछे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा सुनियोजित रूप से गलत जानकारी उपलब्ध कराने या आपत्ति दर्ज कराने का प्रयास पाया जाता है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए। एस आई आर प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाए कि रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे और किसी भी पात्र नागरिक के लोकतांत्रिक एवं मताधिकार से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न न हो। मांग की गई कि समस्त प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवं वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाए। ज्ञापन में आपत्ति कर्ताओं के नाम व आपत्तियों की संख्या का भी ज़िक्र किया गया है। इनमें अधिकांश नाम भाजपा से जुड़े लोगों के हैं

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उपर्युक्त को लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता से जुड़ा गंभीर विषय है बताते हुए कहा गया है कि रानीखेत कांग्रेस कमेटी एस आई आर प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता के अधिकारों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ज्ञापन में प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि सभी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच करते हुए पात्र मतदाताओं के मताधिकार की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उपर्युक्त मांगों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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ज्ञापन देने वालों में नगरपालिका अध्यक्ष अरुण रावत, पी०सी०सी० सदस्य कैलाश पांडेय, अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष गुसाईं राम, महिला जिलाध्यक्ष गीता पवार, महिला नगर अध्यक्ष नेहा माहरा, चिलियानौला अध्यक्ष कमलेश बोरा, कॉर्डिनेटर कुलदीप कुमार, विश्व विजय माहरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य खुशाल मेहरा, अगस्त लाल साह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीप उपाध्याय व विजय तिवारी, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी, सुंदर सभासद सूंदर कुँवार्बी, पूरन माहरा, प्रमोद पाल, पंकज गुरुरानी, पान सिंह, रुद्र माहरा, संदीप बंसल, मो० दानिश, ललित मेहरा, आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।

								

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