राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के नियम में किया संशोधन, जानिए अब कौन रखेंगे पात्रता
उत्तराखंड शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन किया है।अब वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता वह भी रखेंगे जिनके पुत्र अथवा पौत्र की आयु बीस वर्ष से अधिक होगी लेकिन वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों यानी उनकी मासिक आय 4000 रूपए तक हो। देखें आदेश👇

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सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, रानीखेत में हरेला पर्व पर वृहद रुप से वृक्ष पौधों का किया गया रोपण
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रानीखेत के तत्वावधान में हैड़ाखान मंदिर परिसर में हुआ वृहद वृक्ष पौंधारोपण,सौ से अधिक वृक्ष पौंध रोपे गए