राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के नियम में किया संशोधन, जानिए अब कौन रखेंगे पात्रता
उत्तराखंड शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन किया है।अब वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता वह भी रखेंगे जिनके पुत्र अथवा पौत्र की आयु बीस वर्ष से अधिक होगी लेकिन वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों यानी उनकी मासिक आय 4000 रूपए तक हो। देखें आदेश👇


रानीखेत क्षेत्र के पांच छात्रों का चयन 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के लिए हुआ, खेलप्रेमियों ने जताई खुशी
जे एंड जे सिटी मांटेसरी स्कूल गनियाद्योली की छात्रा भावना रावत का चयन राष्ट्रीय विद्यालयी हाकी प्रतियोगिता अंडर 19 बालिका वर्ग के लिए हुआ