जिला टास्क फोर्स की बैठक:बाल एवं किशोर श्रम के प्रावधान की जानकारी दी गई
अल्मोडा़ःअपर जिलाधिकारी सी0एस0 मर्तोलिया की अध्यक्षता में जिला सभागार में जिला टॉस्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में सहायक श्रमायुक्त उमेश चन्द्र राय ने बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि बाल श्रम का कार्य कराना विधिक रुप से अपराध तो है ही, यह सामाजिक अपराध भी है। खतरनाक उद्यमों व प्रक्रियाओं में किशोर श्रम (14-18 वर्ष के बच्चे) से कार्य कराना भी दंडनीय है. गैर-खतरनाक क्षेत्रों में कतिपय शर्तों के अधीन ही किशोर श्रमिक कार्य कर सकता है। अपर जिलाधिकारी ने हर माह टॉस्क फोर्स को बाल श्रम बहुल जगहों व प्रक्रियाओं में गहन सर्वेक्षण के निर्देश दिए। सर्वेक्षण के समय जागरुकता संबंधी कार्य किए जाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी आशा पुरोहित, बाल कल्याण समिति के सदस्य, जिला विधिक प्राधिकरण, चाइल्ड लाइन के सदस्य, पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।