रेलवे भूमि के अतिक्रमण क्षेत्र में लाईसेंसी शस्त्र जमा कराने के नैनीताल जिलाधिकारी ने दिए आदेश
जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेशों के क्रम में हल्द्वानी स्थित रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है इसे देखते हुए अतिक्रमण क्षेत्र में लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि अतिक्रमण क्षेत्र थाना वनभूलपुरा मे निवास कर रहे शस्त्र लाईसेंस धारकों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान लाईसेन्सी शस्त्र के दुरूपयोग की सम्भावना के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिये है कि प्रभावित रेलवे भूमि के अतिक्रमण क्षेत्र में जो भी लाईसेंस धारक निवास करते हैं उनके लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए जाएं।
ADVERTISEMENTS


राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत छात्र संघ चुनाव : नामांकन प्रपत्रों की जांच के बाद घोषित हुए वैध प्रत्याशी
रानीखेत में गणपति की विसर्जन शोभायात्रा भव्यता के साथ निकली, हांडी फोड़ कार्यक्रम रहा आकर्षण का केंद्र