उत्तराखंड शासन ने भी फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री किया

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राज्य सरकार द्वारा फिल्म शीर्षक “The kashmir files” को राज्य के भीतर प्रोत्साहित किये जाने के क्रम में एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7444 / आयु0राज्य कर उत्तराखण्ड / जी०एस०टी०- अनुभाग / 2021 – 22, दिनांक 14.03.2022 के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा फिल्म शीर्षक “The Kashmir Files” के संदर्भ में सिनेमाघरों में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवा पर राज्य के भीतर भुगतान किये जाने वाले एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

02- यह प्रतिपूर्ति इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से छः माह तक की अवधि में मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों में फिल्म शीर्षक “The Kashmir Files” के प्रदर्शन पर भुगतान किये गये एस०जी०एस०टी० पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगी:

  1. मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा उक्त अवधि में भी नियमित रूप से एस०जी०एस०टी० तथा सी०जी०एस०टी० का भुगतान किया जायेगा। उनके द्वारा ग्राहक को जारी किये जाने वाले बिक्री बीज़कों में एस०जी०एस०टी० तथा सी०जी०एस०टी० प्रभारित करते हुये बिक्री बीजक जारी किया जायेगा किन्तु एस०जी०एस०टी० की मद में विहित कर की धनराशि ग्राहक से वसूल नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा फिल्म “The Kashmir Files” के लिये. उक्त अवधि में जारी टिकटों पर “उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों से एस०जी०एस०टी० संग्रहित नहीं किया जा रहा है (SGST not Collected by the Orders of Government of Uttarakhand)”. अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  2. यदि मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा बिक्री बीजक में प्रभारित एस०जी०एस०टी० को ग्राहक से वसूल कर लिया गया है, तो इस योजना के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों को एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
  3. मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल किया जायेगा।
  4. मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा बिक्री बीजक में दर्शायी गयी आपूर्ति पर एस०जी०एस०टी० तथा सी०जी०एस०टी० अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के अनुसार जमा करवाया जायेगा
  5. प्रतिपूर्ति का दावा:
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मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों सहित फिल्म प्रदर्शन तथा बिक्री किये गये सिनेमा टिकटों का तिथिवार विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। (ख) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से छः माह तक सिनेमा 

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टिकटों पर भुगतान किये गये एस०जी०एस०टी० का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। (ग) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा ग्राहकों से एस०जी०एस०टी० वसूल नहीं किये जाने का प्रमाण

प्रस्तुत किया जाना होगा।

(घ) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विहित प्रारूप में एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जाना होगा।

  1. संबंधित प्रतिपूर्ति विहित अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किये गये एस०जी०एस०टी० तक ही सीमित है। उक्त विहित अवधि से पूर्व अथवा विहित अवधि के पश्चात् फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किये गये एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
  2. संबंधित प्रतिपूर्ति विषयक व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।
  3. मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति का दावा महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया जाना होगा।
  4. मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा दावा किये जाने के क्रम में उन्हें प्रदान किये जाने वाली एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के परामर्श व सहमति से जारी किये जाएंगें।
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