अग्निवीर भर्ती के दृष्टिगत संयुक्त मजिस्ट्रेट ने होटल स्वामियों को चेताया, भर्ती प्रतिभागियों से ओवर रेटिंग करने पर किया जाएगा भारी अर्थ दंड से दंडित
रानीखेत– संयुक्त मजिस्ट्रेट जयकिशन ने आगामी 16जून से 20जून तक कुमाऊं रेजीमेंटल केंद्र रानीखेत में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती के दृष्टिगत स्थानीय होटल स्वामियों से होटल में रहने वाले भर्ती प्रतिभागियों से ओवर रेट न लेने ,भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है।
संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा होटल एसोसिएशन को पत्र लिखकर कहा है कि अग्निवीर भर्ती में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है ऐसे में रानीखेत क्षेत्रांतर्गत होटलों में प्रवास करने वाले भर्ती प्रतिभागियों से किसी भी दशा में ओवर रेटिंग न की जाए, साथ ही होटल में भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित होटल स्वामी उत्तरदायी होगा।
पत्र में कहा गया है कि तहसीलदार और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली का उत्तरदायित्व होगा कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु संबंधित होटल स्वामी को भारी अर्थ दंड से दंडित किये जाने की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे।