जिला प्रशासन ने सब्जी व फलों के रेट किए निर्धारित, तय रेट से अधिक वसूलने पर होगी कालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्यवाही
अल्मोड़ा 23 अक्टूबर:-जिला पूर्ति अधिकारी दिव्या पाण्डे ने बताया कि जिलाधिकारी वन्दना सिंह के निर्देशों के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा के स्थानीय बाजारों हेतु सब्जी एवं फलों की दरें वर्तमान में प्रचलित मण्डी की दरों के अनुरूप निर्धारित कर दी गयी है। उन्होंने स्थानीय विक्रेताओं को निर्देश दिये कि निर्धारित मूल्यों के अन्तर्गत ही सब्जियों एवं फलों का वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूले जाने पर उनके विरूद्व काला बाजारी रोकथाम अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के हड़ताल में होने के कारण अल्मोड़ा शहरी क्षेत्र के 24 राशन विक्रेताओं की दुकान से सम्बद्ध राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने हेतु अल्मोड़ा शहरी क्षेत्र में कार्यरत तीन सहकारी समितियों की उचित दर दुकानों से सम्बद्ध कर दिया गया है। इस समिति की दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की समिति का गठन कर खाद्यान्न का वितरण करने के निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व से पूर्व ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण कर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि जनपद में पेट्रोल की आपूर्ति सुचारू है। तेल सम्बन्धी किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला पूर्ति अधिकारी के के मोबाईल न0 9410142724 एवं नोडल अधिकारी तेल एन0डी0 जोशी के मोबाईल न0 9411116481 पर सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने बताया कि कल तक पूर्णरूप से गैस की आपूर्ति बहाल हो जायेगी। अगर उपभोक्ताओं को 05 किलोग्राम के गैस सिलेण्डर की आवश्यकता हो तो वे गैस गोदाम से प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि जनपद में स्थापित गैस एजेन्सियों में भी हल्द्वानी-शहरफाटक-अल्मोड़ा मोटर मार्ग से आपूर्ति करवायी जा रही है। धारानौला एवं अल्मोड़ा गैस एजेन्सी में 400 गैस सिलेण्डर आकस्मिकता हेतु रिजर्व रखे गये है।